गोण्डा - जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पूरी पारदर्शिता व मानक अनुरूप सुनिश्चित कराने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता पा जाने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जिलाधिकारी श्री शाही ने निर्देशित किया है कि माह दिसम्बर 2021, जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2022 में अन्त्योदय कार्ड धारकों तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को शासन द्वारा निर्धारित विवरण के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न व अन्य सामग्री का वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश निर्गत किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण में सभी अंत्योदय कार्डधारकों को 20 किग्रा गेहूँ, 15 किग्रा चावल, 01 किग्रा नमक, 01 ली0 सोयाबीन तेल व 01 किग्रा साबुत चना। (निःशुल्क), द्वितीय चरण में अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूं व 02 किग्रा चावल। (निःशुल्क), पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रथम चरण में प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूं, 02 किग्रा चावल, 01 किग्रा नमक, 01 ली0 सोयाबीन तेल व 01 किग्रा साबूत चना। (निःशुल्क) पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को द्वितीय चरण में प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूं एवं 02 किग्रा चावल (निःशुल्क) वितरण कराने के सख्त व स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रथम चरण में दिए जाने वाले खाद्यान्न व अन्य सामग्री का वितरण कार्य 12 दिसंबर से प्रारम्भ होकर समाप्त हो रहा है तथा द्वितीय चरण में वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर आपको यथासमय सूचित किया जाएगा। उन्होंने आगाह किया है कि पारदर्शी वितरण के सम्बन्ध में शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक वितरित होने वाले खाद्यान्न व अन्य सामग्री कार्डधारकों को पूरी मात्रा में तथा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी उपजिलाधिकारी द्वारा अपने सबडिवीजन क्षेत्र के कोटेदारों, पर्यवेक्षणीय अधिकारियों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, गोदाम प्रभारी तथा पूर्ति निरीक्षकों की बैठक कर उन्हें शासन के निर्देशों से विधिवत अवगत करा दिया जाए। यदि गोदाम से कम मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता है अथवा कोटेदार द्वारा कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम सामग्री वितरित की जाती है तो इसमें संलिप्त कोटेदार के साथ-साथ उनके पर्यवेक्षणीय अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, गोदाम प्रभारी, पूर्ति निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त अभियोजन की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। गोदाम तथा उचित दर दुकानों पर स्टाक का भौतिक सत्यापन गहनता के साथ किया जाए और वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने दी जाए। इसके लिए उपजिलाधिकारीगण संबंधित को अपने स्तर से लिखित रूप से निर्देश जारी कराना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिए हैं कि कार्डधारकों को यह जानकारी दी जाए कि उन्हें प्रथम व द्वितीय चरण में जो भी खाद्यान्न व अन्य सामग्री दी जा रही है, वह शासन की ओर से पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना है। जिला पूर्ति अधिकारी तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी शासन के निर्देशों के अनुपालन की अपने स्तर से समीक्षा करते हुए यह देखेंगे कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो तथा प्राप्त शिकायत पर समय से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
खाद्यान्न व अन्य खाद्य सामग्री के निःशुल्क वितरण का सघन पर्यवेक्षण करते हुए वितरण की कार्यवाही सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी व सम्बन्धित उपजिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर वितरण कार्य का जायजा लिया जाएगा और जो पर्यवेक्षणीय अधिकारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाते हैं अथवा सुचारू ढंग से वितरण कराने के प्रति उदासीन मिलते हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
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