गोण्डा - श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित ने बताया है कि श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के पुत्रियों के विवाह हेतु कन्या विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है जो कि प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
मण्डल स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन शहीदे आजम सरदार भगत सिंह टामसन इंटर कॉलेज, मैदान में आगामी 29 दिसम्बर, 2021 को होगा जिसमें जनपद गोण्डा में अभी तक 300 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयास व कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत हिन्दू, मुस्लिम, आदि सभी धर्मों के जोड़े अपनी धार्मिक आस्था, पूजा विधि के अनुसार विवाह संपन्न करवा सकते है, उसकी समुचित व्यवस्था की गयी है। सामूहिक विवाह का उद्देश्य सामाजिक समरस्ता को बढ़ाने दहेज जैसी कुप्रथा को कम करने एवं पुत्री के परिवार पर विवाह के कारण पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना, इस योजना का मूल उद्देश्य है। इस कड़ी में श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिक जो विवाह की तिथि से सौ दिन या उससे अधिक पूर्व पंजीकरण करा चुके हों और जिनकी कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो, ऐसे श्रमिक योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हंै। पंजीकृत श्रमिक को अपने आवेदन पत्र के साथ कन्या एवं वर की आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र, अपना बैंक पासबुक, कार्य प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल एवं एक सहमति पत्र सहित आवेदन करना होगा, उसमें श्रमिक को 65 हजार रुपये पीएफएमएस के माध्यम से तथा कन्या एवं वर के पोषाक हेतु कुल 10 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी। विवाह के आयोजन का खर्च एवं विवाह स्थल का खर्च विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने समस्त समाज सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थान, जनजाति संगठन एवं समस्त व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कराने में सहयोग प्रदान करें, यह एक पुनीत कार्य है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु मोबाइल नम्बर- 9140075159, 94578196371 अथवा 8787286935 पर सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अन्तिम तारीख 22 दिसंबर है।
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