गोण्डा - बीते 25 जनवरी 2016 को थाना छपिया क्षेत्र अन्तर्गत एक महिला के साथ अभियुक्त भीम प्रसाद पुत्र केदार मोदनवाल निवासी सलतौवा गोपालपुर थाना सोनहा जिला बस्ती ने दुष्कर्म कारित करने का अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जघन्य अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार हे0का0 भोला प्रसाद द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सेशन कोर्ट गोंडा ने 14 वर्ष कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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