डीएम का कड़ा निर्देश, बिना टैन नंबर वाली ग्राम पंचायतों के भुगतान पर लगाई रोक

गोण्डा - डीएम मार्कण्डेय शाही ने बिना टैन नंबर वाली जिले की सभी ग्राम पचातयों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है तथा जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे बिना टैन नंबर वाली ग्राम पंचायतों को टैन नंबर आवंटित कराते हुए गूगल शीट पर फीड कराना सुनिश्चित करें। 
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा फर्मों/संस्थाओं को किये गये भुगतान का आयकर अधिनियम 1961 की धारा  200 के तहत स्रोत पर कटौती किए जाने का प्राविधान है। ग्राम पंचायतों द्वारा टी0डी0एस0 कटौती जमा करने हेतु टैन नंबर का होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों के  टैन नंबर की सूचना को निदेशालय द्वारा साझा की गयी गूगल शीट पर भी भरा जाना है। उन्होंने बताया कि शीट में जनपद में 1214 के सापेक्ष मात्र 118 टैन नम्बर की सूचना भरी गयी है तथा जनपद में 04 सितम्बर के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। इस दौरान ग्राम पचायतों में बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान किया जा रहा है जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। 
जिलाधिकारी ने डीपीआरओ निर्देशित किया है कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के टैन नम्बर आवंटित करवाकर सम्बन्धित सूचना गूगल शीट पर तत्काल भरवाना सुनिश्चित करें तथा  बिना टैन नम्बर वाली सभी ग्राम पंचायतों में टैन नम्बर आवंटित होने तक भुगतान पर रोक लगा दी जाय।

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