डीएम ने सरकारी धन के गबन के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध अभियोग चलाने की दी अनुमति

गोण्डा - डीएम मार्कण्डेय शाही ने वित्तीय अनियमितता कर सरकारी धन का गबन करने के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार एवं तकनीकी सहायक राम उबारन तिवारी विकासखण्ड बेलसर के विरूद्ध अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
बताते चलें कि मेड़बन्दी कार्य में अनियमितता की शिकायत पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दोनों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें विवेचक की जांच में दोनों कर्मी दोषी पाए गए। जिलाधिकारी शाही ने बताया कि चन्द्रभूषण पाण्डेय विवेचक/उपनिरीक्षक, थाना-उमरी बेगमगंज, गोण्डा द्वारा मु0अ0सं0 210/2020 धारा 409 भा0द0वि0 बनाम राजेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राम उबारन तिवारी, तकनीकी सहायक, विकासखण्ड बेलसर गोण्डा की केस डायरी के परीक्षण में पाया गया कि थाना उमरी में दर्ज अभियोग में राम अचल पुत्र अलखराम के खेत में मेढ़बन्दी कार्य पर धनराशि 39396 एवं कार्य सुरेश कुमार पुत्र साहेबराम के खेत में मेढ़बन्दी कार्य पर धनराशि 39396 का गलत भुगतान कराया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं तकनीकी सहायक( मापकर्ता अधिकारी) ग्राम पंचायत-मरगूबपुर, थाना-उमरी बेगमगंज समान रुप से उत्तरदायी है।
इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अभियोग प्रचलित करने के लिए जिला विकास अधिकारी द्वारा बतौर नियुक्ति प्राधिकारी डीएम से अनुमति मांगी गई, जिस पर डीएम मार्कण्डेय शाही ने  राजेन्द्र कुमार पुत्र जियालाल, ग्राम विकास अधिकारी विकासखण्ड-कटरा बाजार गोण्डा निवासी-फैजाबाद रोड, पूरे शिवा बख्तावर, बुधई पुरवा, थाना-कोतवाली नगर गोण्डा के विरुद्ध धारा-409 भादवि0 अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने की अनुमति दे दी है।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form