अवैध शराब व शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

गोण्डा -  पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

2 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया। 

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

1. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. पार्वती पत्नी स्व0 मोल्हू नि0 नेतौरी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-134/21, 02. धनराजी पत्नी स्व0 श्रीराम नि0 ग्राम नेतौरी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-135/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

2. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-
01. पुट्टे पुत्र रामसागर नि0 ग्राम भैसापुर बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-254/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

3. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-
01. ननके उर्फ राजकिशोर सोनकर पुत्र भगवाने सोनकर नि0 ग्राम गंजनपुरवा सुसगवां थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 232/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

4. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. अलगू पुत्र स्व0 रामधीरज नि0 ग्राम झौहना डीहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-176/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

5. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अरविन्द कुमार पुत्र रामकुमार, सूरज पुत्र सुरेश निषाद, रामबाबू निषाद पुत्र चन्द्रबली निषाद व सोल्जर पुत्र घनश्याम निवासीगण मल्लाहन पुरवा दुल्लापुर थाना नवागबंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 04 किलो यूरिया व 500 ग्राम नौसादर बरामद कर मु0अ0सं0-291/21, धारा 60/72 आबकारी अधि0 व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

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