वादी ही ठहरा मास्टरमाइंड, शातिर अपराधी से अपने ही ऊपर करवायी थी फायरिंग,विपक्षी को फंसाने की थी साजिश

गोण्डा - विगत 19 सितम्बर को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत वादी ननके ओझा पुत्र बालकराम ओझा नि0 नरायनपुर माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ने सूचना दी थी कि वह रात्रि के समय लगभग 8.30 बजे अपने घर से अपने मामा रामअनुज तिवारी के साथ आर्यनगर जा रहा था। ग्राम अकबरपुर के पास तिलकराम मौर्या व उनका लड़का अपने दो अन्य साथियों के साथ पीछे से मोटरसाइकिल से आकर मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दिए। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए गहनता से मामले की जॉच की गयी थी। जिसमें मौका मुआयना व प्राप्त तत्कालिक साक्ष्यों के आधार पर घटना पूर्ण रूप से संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार मिश्रा ने मामले का संज्ञान लेकर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर लक्ष्मीकांत गौतम के नेतृत्व में टीम बनाकर इस मामले का सूक्ष्म अन्वेषण कर घटना के सही खुलासे के लिए प्रभारी निरीक्षक खरगूपुर को निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक के दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने जानलेवा हमले की इस फर्जी घटना का खुलासा करते हुए वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा किए गए सूक्ष्म अन्वेषण में यह बात प्रकाश में आयी कि वादी ननके ओझा व पड़ोसी गांव पिपराभोधर के रहने वाले तिलकराम मौर्या के मध्य लगभग 03 माह पूर्व गाय की खरीदारी को लेकर वाद-विवाद व कहासुनी हुई थी। जिससे ननके ओझा काफी क्षुब्ध हो गया था। इसी बात को लेकर वादी ननके ओझा ने तिलकराम मौर्या व उसके लड़के आनंद को फंसाने के लिए योजना बनाकर अपने साथी अभियुक्त/शातिर अपराधी से अपने ऊपर तमंचा से फायर करने की फर्जी घटना रची थी। प्रकरण के खुलासे के दौरान पुलिस द्वारा की गयी गहन छानबीन, वादी व साथी अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर फर्जी घटना तैयार करने वाले इन आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए वादी मुकदमा ननके ओझा ने बताया कि उसने अपने साथी अभियुक्त अमरेश यादव के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया था जिसमें अमरेश यादव ने ही मुझे (वादी ननके ओझा) बांये हाथ में गोली मारी थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस को बरामद कर लिया है। अभियुक्त अमरेश यादव अन्तर्जनपदीय लुटेरा/शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके ऊपर जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर इत्यादि में लूट व जानलेवा हमला करने जैसे कई मुकदमें पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. ननके ओझा पुत्र बालकराम ओझा नि0  नरायनपुर माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. अमरेश यादव पुत्र काशीराम यादव नि0 मध्यनगर मनोहरपुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

अनावरित अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 242/21, धारा 195, 182,307 भादवि0 थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 246/21, धारा  3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. 01 अदद अवैध तमंचा 312 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस।

अभियुक्त अमरेश यादव का अपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0- 266/13, धारा 392,411 भादवि0 थाना पयागपुर जनपद बहराइच ।
02. मु0अ0सं0- 266/13, धारा 392,411 भादवि0 थाना इकौना जनपद श्रावस्ती ।
03. मु0अ0सं0- 340/13, धारा 392 भादवि0 थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती ।
04. मु0अ0सं0- 393/13, धारा 392,411, 120बी भादवि0 थाना हरैया जनपद बलरामपुर।
05. मु0अ0सं0- 552/13, धारा 394 भादवि0 थाना इकौना जनपद श्रावस्ती ।
06. मु0अ0सं0- 1487/15, धारा उ0प्र0 गुण्डा एक्ट थाना इकौना जनपद श्रावस्ती ।
07.मु0अ0सं0- 862/16, धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट थाना फखरपुर जनपद बहराइच।

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