डीएम की कार्यवाही,ट्रांसफर के बाद चार्ज न देने पर सेक्रेटरी को निलंबित कर एफआइआर के आदेश

गोण्डा - जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने स्थानांतरण के बाद गांव का चार्ज ना देने पर ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत गुप्ता को निलंबित कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए है।
     जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत गुप्ता का ट्रांसफर विकासखंड पंडरी कृपाल से विकासखंड रुपईडीह हुआ था परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी ने ग्राम पंचायत हरखापुर श्याम, धनौली टिकरिया का चार्ज नहीं दिया है।    डीएम ने खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत गुप्ता को निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश डीपीआरओ को दिए हैं।

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