पैरवी से लूट का प्रयास व जानलेवा हमला करने वाले गैंगेस्टर को 3 वर्ष का कारावास लगा अर्थदंड

गोण्डा-थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत एक व्यक्ति के साथ अभियुक्त अजय प्रताप सिंह पुत्र फौजदार सिंह नि0 चैनपुरा मौजा घुसवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ने लूट का प्रयास करते हुए जानलेवा हमले की घटना कारित की थी। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रखते हुये निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है। मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार का0 रामाज्ञा द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के चलते अल्प समय मे ही उक्त अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधिनियम) पंचम कोर्ट  गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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