अवैध कट्टा/अद्धी का आरोप लगाकर जेल भेजवाने की धमकी देने वाले को 12 बोर तमंचे के साथ चचरी पुलिस ने भेजा जेल

गोण्डा - रविवार को अभियुक्त राघवराम पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम काशीपुर डीहा थाना कोतवाली कर्नलगंज द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को गाली गलौज व जानसे मरने की धमकी देते हुए मार पीट किया था व अवैध कट्टा/अद्धी का आरोप लगाकर जेल भिजवाने की धमकी दिया गया था उक्त के क्रम में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 268/21 धारा 323/504/506/342 आईपीसी पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक  द्वारा प्रदीप कुमार सिंह को टीम गठित कर उक्त अभियुक्त में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था । मामले में प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज के निर्देशन में कर्नलगंज पुलिस द्वारा रविवार को समय करीब काशीपुर डीहा पुलिया के पास से अभियुक्त राघवराम पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम काशीपुर डीहा थाना कोतवाली कर्नलगंज को एक अदद 12 बोर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत न्यायालय जनपद गोंडा रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 268/21 धारा 323/504/506/341 आईपीसी थाना कोतवाली कर्नलगंज गोंडा
02. मु0अ0सं0- 270/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राघवराम पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम काशीपुर डीहा थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोंडा

बरामद माल

 1. एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारकर्ता टीम-

 उपनिरीक्षक श्री बृजेश कुमार गुप्ता मय टीम

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