ग्रामीण बेरोजगारों हेतु सुनहरा मौका, सरकारी योजनाओं का उठाए लाभ, सीघ्र करे आवेदन।

 

गोण्डा- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संतोष गौतम ने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार तकनीकि रूप से प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगरों तथा व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उर्तीण छात्र / छात्राओं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नवयुवक / नवयुवतियों से अपने ही ग्राम में उद्योग लगाकर स्वावलंम्बी बनने के इच्छुक बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक हो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल        www.cmegp.data- center.co.in   पर आदेवन आमत्रित किये जाते हैं। इस योजनान्र्तगत रू० 10 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य है, जिसमें सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को प्रोजेक्ट काष्ट का 10 प्रतिशत का अंशदान तथा टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर 4 प्रतिशत उद्यमी द्वारा शेष ब्याज उपादान टर्म लोन पर शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने की दशा में बैंकों के माध्यम से आर.टी जी.एस. के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग (अनु0 जाति, अनु० जनजाति, पिछडी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक) तथा सभी वर्ग के महिलाओं को प्रोजेक्ट काष्ट का 5 प्रतिशत स्वयं का अशदान तथा टर्म लोन ( पूजीगत ऋण ) समस्त व्याज उपादान शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने की दशा में बैंक को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे बेरोजगार जो खनिज आधारित उद्योग, वराधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, बहुलक एवं रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग एवं गैर परम्परागत उर्जा, वस्त्र उद्योग (खादी को छोड़कर) किसी उद्योग को लगाना चाहते हैं, वे अपना आवेदन पत्र मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पार्टल पर अपना फोलो , शैक्षिक योग्यता आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा स्थापित कार्यस्थल की प्रमाण पत्र (चौहद्दी सहित) प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा यदि कोई अनुभव हो तो उसकी प्रति वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 122 राजा मोहल्ला, गोण्डा में हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्कोर कार्ड के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन बैंको को वित्तपोषण हेतु अग्रसारित किया जायेगा। जनपद के बेरोजगारों से अपेक्षा है कि उक्त योजना का लाभ उठायें और स्वावलंम्बी बनकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं ।
*2-मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना:-*  मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटीकला एवं शिल्पकला के उद्यमियों/शिल्पियों एवं समितियों को भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत बैंक से वित्तपोषित कराते हुए ’’मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’’ के अन्र्तगत अधिकतम 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 95 प्रतिशत तक की धनराशि ऋण के रूप में बैंक द्वारा स्वीकृत की जायेगी, प्रोजेक्ट लागत में कार्यशील पूंजी को छोडकर पूंजीगत ऋण की धनराशि पर 25 प्रतिशत  मार्जिन मनी के रूप में अनुदान दिया जायेगा, एवं 5 प्रतिशत की धनराशि लाभार्थियों द्वारा स्वयं अंशदान के रूप में जमा की जायेगी।
  उक्त योजना में 18 वर्ष से 55 वर्ष तक के लाभार्थी ही पात्र होंगे एवं माटीकला के परम्परागत कारीगर एवं प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को वरीयता दी जायेगी। साथ ही 5.00 लाख से अधिक परियोजना के वित्तपोषण हेतु लाभार्थियों की शैक्षिक योग्यता में आठवीं कक्षा में  उर्तीण होना चाहिए। ऋण की सीमा अवधि (पूंजीगत ऋण एवं कार्यशील पूंजी) बैंक ऋण के रूप में 5 वर्ष के लिए देय होगी। उपरोक्त योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 22 राजा मोहल्ला, गोण्डा से व्यक्तिगत सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त कर दिनांक 30.06.2021 तक आवश्यक प्रपत्रों सहित कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
*3- माटी कला निःशुल्क टूल-किट्स वितरण योजनाः-* उ0प्र0 सरकार  द्वारा उ0प्र0 माटीकला बोर्ड, का गठन किया जा चुका है, सरकार की मंशा के अनुरूप मिट्टी के बर्तन, खिलौने एवं मूर्तियों आदि को बनाकर जीवनोपार्जन करने वाले कुम्हारों एवं कारीगरों को भविष्य में आधुनिक चाक, भट्ठी, मिट्टी गूथने की मशीन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके नामांमकन हेतु आधार कार्ड, रासन कार्ड, फोटो, निवास व जाति प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। भविष्य में इस योजना का लाभ नामाकिंत व्यक्तियों/कारीगरों को ही मिलेगा। अतः जनपद गोण्डा के समस्त ग्राम प्रधान बन्धुओं से अपेक्षा है कि अपने ग्राम पंचायत के अन्र्तगत माटीकला (कुम्हार समाज) से सम्बन्धित परम्परागत कारीगर परिवार के शिक्षित बेरोजगार महिला/पुरूष अभ्यर्थी, इस विधा के प्रशिक्षित प्रमाण पत्र एवं स्वरोजगार में रूचि रखने वालों को इस योजना के अन्र्तगत सरकार द्वारा टूल-किट्स उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।
            कृपया उक्त क्रम में अधिक से अधिक लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 122, राजा मोहल्ला, गोण्डा के दूरभाष नं0- 9580503142,9450526513 पर  जानकारी प्राप्त कर नामांकन कराना सुनिश्चित करें। टूल-किट्स वितरण की सूचना अलग से प्रसारित की जायेगी।

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