गोण्डा : जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दिन मतगणना अभिकर्ता तथा प्रत्याशियों को मतगणना स्थल पर जाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र या कोविड एंटीजन टेस्ट अथवा आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण पत्र मतगणना अभिकर्ता या प्रत्याशी के पास नहीं होगा तो मतगणना केन्द्र के बाहर ही थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से जांच कराकर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों को रुप से पालन करना होगा प्रत्याशियों को व संबधित एजेंटों को कोविड नियमों का पूर्णरूप से पालन करना होगा। मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशियों व उनके एजेंटों को मास्क, हैंड ग्लब्स लगाना होगा व समाजिक दूरी बरकरार रखना होगा।