केवल जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को मिलेगा वाहन पास,प्रधान, बीडीसी व सदस्य को वाहन की अनुमति नहीँ।

गोण्डा-जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के क्रम में निर्देश दिए हैं कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा की जाएगी ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम को मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने सभी रिटर्निंग आफीसरों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form