गोण्डा (रमेश पाण्डेय)। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व आगामी त्यौहार चैत्र नवरात्रि,रमजान,ईद के दृष्टिगत जिले में धारा-144 लागू कर दी है तथा सभी एसडीएम व सीओ तथा थानाध्यक्षों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में असामाजिक तत्व ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते है जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण सम्भावना विद्यमान है। समय कम होने तथा ऐसी परिस्थितियों के विद्यमान होने के कारण उनके निवारण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दिया है तथा इस आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, बल्लम, भाला या अन्य तेजधार हथियार, कांता, तलवार, फेंक कर मारने वाल वस्तु या लाठी डण्डा या विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, आदि लेकर नहीं चलेगा। असहाय या अपंग व्यक्ति, जो लाठी के सहारे चलते है, उन पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सिक्ख समुदाय के अनुयायियों जो अपने धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार कृपाण लेकर चलते है, उन पर भी लागू नहीं होगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तथा रास्ते आदि पर एकत्रित नहीं होंगें। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेंगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार का कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही ऐसा कोई कृत्य करेगा, जिससे शांति भंग की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति बिना सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आम सभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा तथा न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक जुलूस, समारोहों पर लागू नहीं होगा। धार्मिक अवसरों पर कोई भी व्यक्ति उत्तेजना फैलाने वाले नारो का न तो प्रयोग करेगा और न ही इसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा।
नामांकन पत्र प्रस्तुत करने हेतु आने वाले प्रत्याशी के साथ-साथ कोई जुलूस नहीं रहेगा, बल्कि प्रत्याशी को मिलाकर अधिकतम पांच व्यक्ति रहेंगें, जो कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करेंगें, परन्तु नामांकन कक्ष के 200 मीटर के अन्दर केवल प्रत्याशी व एक व्यक्ति ही आयेंगें। सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ मास्क का प्रयोग करेंगें। मतदान केन्द्र की सीमा से 200 मीटर के अन्दर कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं करेंगें। मतदान केन्द्र की सीमा से 100 मीटर के अन्दर मतदान करने वाले व्यक्तियों एवं निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों,प्रत्याशी व उनके अभिकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं रहेगा और न ही कोई वाहन प्रवेश करेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि,भवन व दीवार का उपयोग झण्डा लगाने,झाड़िया टाॅगने,बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगें और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ता एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी शासकीय, सार्वजनिक स्थल, भवन, परिसर में पेपर में, विज्ञापन, वाॅल राइटिंग, कटआउट, होर्डिग, बैनर आदि नहीं लगायेगें और न ही गन्दा करेंगें। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाॅक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगें और इनका प्रयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाॅक्स नहीं स्थापित करेंगें। मतदान व मतगणना के दिवसों में मतदेय स्थल व मतगणना स्थल से दो सौ मीटर की परिधि व निर्धारित बैरीकेटिंग के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा और मतगणना स्थल पर केवल उम्मीदवार, मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता को ही आने की अनुमति रहेगी।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। नामांकन करने के लिए विकास खण्ड व कलेक्ट्रेट परिसा के पास भीड़ एकत्र न होगी और नही कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आयेगा। मतदान व मतगणना के दिन मतदेय स्थल व मतगणना स्थल के पास कोई व्यक्ति भीड़ एकत्रित नहीं करेंगा। ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और जिला ग्राम पंचातों के सदस्यो के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरान्त किसी प्रकार का विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। समस्त लोग कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करेंगें। उन्होंने समस्त प्रभारी, निरीक्षक, थानाध्यक्षों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के आदेश दिए हैं।