नामांकन में चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगेगा,लगेंगे मात्र ये दस्तावेज,जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया निर्देश।

गोण्डा - जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में विभिन्न पदों हेतु नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को सूचित किया है कि नामांकन पत्र के साथ ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के प्रत्याशियों को प्रत्याशी की मतदाता सूची स्वप्रमाणित प्रति, प्रस्तावक की मतदाता सूची की लिस्ट स्वप्रमाणित, जमानत धनराशि की मूल रसीद, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत से नोड्यूज, आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र तथा अनुलग्नक-१ में शैक्षिक योग्यता व चल अचल संपत्ति की नोटरी तथा प्रत्याशी और प्रस्तावक की एक-एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो देनी होगी. इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन में उम्मीदवार की ही फोटो लगेगी। 
  जिलाधिकारी ने विभिन्न मीडिया माध्यमों में चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर वायरल हो रही खबर का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि नामांकन के साथ प्रत्याशी का चरित्र प्रमाण पत्र नही लगेगा।

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