करनैलगंज,गोंडा : उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में पंचम राज्य वित्त आयोग एंव 15 वें वित्त आयोग ग्राम प्रधानों की डी0एस0सी0 अनरजिस्टर्ड किये जाने के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग निदेशक किंजल सिंह ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानों का कार्यकाल दिनाँक 25 दिसम्बर 2020 को समाप्त हो रहा है जिस क्रम में शासन स्तर से प्राप्त निर्देश जनपद स्तर पर निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करें :
1. ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान द्वारा चेकर के रूप में कोई भी भुगतान 25 दिसम्बर के बाद न किया जाये।
2. समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों की डी0एस0सी0 ई-ग्राम स्वराज पर 25 दिसम्बर की रात्रि 12 बजे अनरजिस्टर कर दिये जायें यह कार्य सहायक विकास अधिकारी अपने विकास खंड में सुनिश्चित करें।
3. ग्राम पंचायत की डी0एस0सी0 का कैंसिलेशन पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से एप्रूव होने के उपरांत शाशन द्वारा नामित चेकर की डी0एस0सी0 ई-ग्राम स्वराज पर रजिस्टर किया जाये।
4. 25 दिसम्बर के बाद यदि ई-ग्राम स्वराज पर प्रधान द्वारा कोई भी एफ0टी0ओ0 एप्रूव किया जाता है तो इसके लिये सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी एंव जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।
प्रधानों को जमा करना होगा बस्ता:
25 दिसंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को अपना बस्ता पंचायती राज विभाग में जमा करना होगा। इसके बाद वह कोई भी वित्तीय एवं प्रशासनिक कामकाज नहीं निपटा सकेंगे। बता दें, निर्वाचित होने के बाद ग्राम प्रधानों को पंचायती राज विभाग की ओर से एक बस्ता दिया जाता है, जिसमें उनसे संबंधित सभी प्रकार के अभिलेख समेत वित्तीय लेनदेन के लिए डोंगल, स्वच्छ भारत मिशन में इस्तेमाल होने वाली चेकबुक समेत अन्य समाग्री होती है। बस्ता जमा होते ही प्रधान का डोंगल डि-एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे ग्राम प्रधान
कार्यकाल खत्म होने के साथ ही ग्राम प्रधान एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों का दखल खत्म हो जाएगा लेकिन, पंचायत का कामकाज संचालित करने को एक समिति गठित की जाएगी। इसमें सचिव समेत ग्राम प्रधान शामिल रहेंगे हालांकि इसके पास वित्तीय अधिकार नहीं होंगे। नई पंचायत गठित न होने तक समिति पंचायत को सलाह देने का काम करेगी।
रिपोर्ट:- रमेश पाण्डेय(प्रशिक्षक)/पत्रकार करनैलगंज गोण्डा