गोण्डा - केंद्र सरकार के गृह मन्त्रालय से जारी नये आदेश के मुताविक अब सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। अब शर्तों के साथ गैर जरूरी दुकानो को खोलने की छूट दे दी गयी है। केवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,शॉपिंग मॉल नहीं खोले जा सकते हैं।खोली जाने वाली इन सभी दुकानों में 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट है तथा
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना नितान्त अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय द्वारा शर्तों के साथ देश में दुकानें खोलने की इजाजत से व्यवसाइयों में खुशी दिख रही है। लेकिन
हॉटस्पॉट इलाकों में यह आदेश कतई लागू नहीं होगा।
केंद्र सरकार का यह आदेश रमजान का तोहफ़ा माना जा रहा है।वही ज़िलाधिकारी डॉ नितिन वंसल का कहना है कि, केंद्र सरकार का आदेश आया है लेकिन जब तक प्रदेश सरकार का दुकान खोलने सम्बन्धी कोई आदेश नही आता है तब तक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकती है।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना नितान्त अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय द्वारा शर्तों के साथ देश में दुकानें खोलने की इजाजत से व्यवसाइयों में खुशी दिख रही है। लेकिन
हॉटस्पॉट इलाकों में यह आदेश कतई लागू नहीं होगा।
केंद्र सरकार का यह आदेश रमजान का तोहफ़ा माना जा रहा है।वही ज़िलाधिकारी डॉ नितिन वंसल का कहना है कि, केंद्र सरकार का आदेश आया है लेकिन जब तक प्रदेश सरकार का दुकान खोलने सम्बन्धी कोई आदेश नही आता है तब तक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकती है।
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