करनैलगंज-जिला बदर हुआ गौरा सिंहनापुर निवासी दीपक सिंह

करनैलगंज/गोण्डा-जिला मजिस्ट्रेट गोंडा के वाद संख्या 03003/2018 अंतर्गत धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गुंडा  नियंत्रण अधिनियम 1970 में विगत 1.11. 21 को अभियुक्त दीपक पुत्र राम हरख निवासी गौरा सिंहनापुर  कोतवाली करनैलगंज को गुंडा घोषित किया गया है। तथा आगामी 6 माह की अवधि के लिए जनपद गोंडा की सीमा से बाहर रहने हेतु आदेशित किया गया है ।श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गोंडा के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 21.11. 2021 को प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज प्रदीप कुमार सिंह म य हमराह उप निरीक्षक कन्हैया दीक्षित चौकी प्रभारी भभुआ मय हमराह कर्मचारी गण व पीआर वी 0 896 के कर्मचारी गण के साथ अभियुक्त दीपक पुत्र राम हरख निवासी गौरा सिंगनापुर थाना कोतवाली करनैलगंज के घर पहुंच कर अभियुक्त दीपक पुत्र राम हरख को नोटिस की प्रति पढ़कर सुनाया गया तथा नोटिस तामिल कराया गया । तथा ग्राम में घूम फिर कर डुग्गी मुनादी कराया गया । तथा अभियुक्त दीपक को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में 6 माह की अवधि के लिये जनपद गोंडा की सीमा से बाहर जनपद बाराबंकी की सीमा में अभियुक्त दीपक पुत्र राम हरख निवासी गौरा सिंहनापुर थाना कोतवाली करनैलगंज गोंडा को छोड़ा गया ।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form