आशा योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 18 जून,

गोण्डा- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)पदेन/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 ने बताया है कि जनपद गोण्डा नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,(अनुविनि) के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनमें मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हो गयी है, तथा परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपए तक है, को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नि0 लि0 के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करानेे हेतु मृतकों की सूचना आगामी 18 जून तक उपलब्ध करा दें ताकि सूचना शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा सके।
       उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान (रू0 1.00 लाख)एवं 80 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा,ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति निम्न प्रपत्र 18 जून तक कार्यालय में उपलब्ध करायें तथा इस योजना की अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला प्रबन्धक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गोण्डा विकास भवन, गोण्डा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है। पात्रता के बारे मे उन्होंने बताया कि लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख हो। परिवार की मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो। मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18 से 60 के बीच रही हो तथा कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण-पत्र नगर निगम/नगर पालिका/ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, संलग्न करना होगा।

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