न्यायालय ने जारी किया समय सारणी,अब जेटसी ऐप व वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी जमानतें

गोण्डा - माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के आलोक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माननीय जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की सचिव सुषमा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब जेटसी ऐप एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में अब केवल लम्बित/ नवीन जमानतें, रिलीज, बयान 164 सीआरपीसी, रिमांड, आवश्यक दण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपराहन 11:00 बजे से 1:30 बजे तक सुनवाई / निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आरोप पत्र/ पुलिस रिपोर्ट कम्पलेंट प्रार्थना पत्र भौतिक रूप से सुनवाई / निस्तारण किया जायेगा।
       माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश जनपद न्यायालय के वेबसाइट-htps://districts.ecourts.gov.in/gonda पर भी उपलब्ध है।  
दिनाँकः 24 .05. 21 को वर्चुअल टाइम स्लॉट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट के द्वारा अपराहन 11:00 बजे से 12:00 बजे तक लम्बित / नवीन जमानतें रिमांड कार्य द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराहन 12:00 बजे से 12:30 बजे तक जमानत मामले एवं रिमांड कार्य, न्यायिक दण्डाधिकारी- द्वितीय द्वारा आरोप पत्र / पुलिस रिपोर्ट, कम्पलेंट केस भौतिक रूप से सुनवाई / निस्तारण किया जायेगा।

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