गोण्डा-जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही द्वारा अवगत कराया गया है कि संभावित प्रत्याशीगण नेशनल अथवा ग्रामीण बैंक में से किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाकर दे सकते हैं। अब ग्रामीण बैंक का खाता भी मान्य होगा।
यहां यह भी स्पष्ट करना है कि प्रत्याशियों द्वारा जमा की जाने वाली सिक्योरिटी राशि शासकीय चालान के माध्यम से सिर्फ निर्धारित बैंक शाखाओं में अथवा ब्लॉक/जिला पंचायत/ ट्रेजरी में खोले गए काउंटर्स पर नगद भुगतान करके प्रारूप 385 की रशीद प्राप्त कर सकते हैं। नगद भुगतान करके प्राप्त की गई रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। सेक्युरिटी राशि का भुगतान करके रसीद प्राप्त करने के बाद बैंक में चालान जमा करने के आवश्यकता नहीं होगी।
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