गोण्डा-जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में सभी दुकानों पर ‘‘नो माक्क-नो गुड्स’’ तथा सभी पेट्रोल पम्पों पर ‘‘नो मास्क-नो पेट्रोल’’ का आदेश किया है तथा जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को सख्ती से आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश हैं।
जिलाधिकारी ने सभी व्यापापरीबन्धुओं से अपील की है कि वे ग्राहकों को मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें तथा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान न दें। इसी प्रकार यह व्यवस्था जनपद के सभी पेट्रोल पम्पों पर भी लागू होगी तथा पेट्रोल पम्प पर बिना मास्क के पेट्रोल नहीं मिलेगा। डीएम श्री शाही ने जिला पूर्ति अधिकारी तथा पेट्रोलियम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना मास्क वाले व्यक्ति को पेट्रोल न दिए जाने के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
जिलाधिकारी ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा है कि जीवन अमूल्य है तथा हमारी लापरवाही स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों की जिन्दगी को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करने की अपील की है।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा बाजारों में साप्ताहिक बन्दी(शनिवार एवं रविवार) तथा नाइट कर्फ्यू पर भी विाचार कर रहा है तथा शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों से यह भी अपील की है कि वह अपनी दुकानों पर दो गज की दूरी मेनटेन करने के लिए गोला बनाएं जिससे ग्राहकों के बीच दैहिक दूरी बनी रहे। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
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