गोण्डा - डीएम मार्कंडेय शाही ने खाद्य एवं रसद विभाग के कार्डधारकों को यूनिट के अनुसार एवं पूरा राशन न देने तथा ओवर रेटिंग करने वाले कोटेदार पर शिकंजा कस दिया है।
डीएम ने विकासखंड मुजेहना की ग्राम पंचायत तेंदुआ मोहिनी के कोटेदार शिवराम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये दिये हैं।
डीएम शाही ने चेतावनी दी है कि कार्ड धारकों को उनकी यूनिट के अनुसार और निर्धारित मूल्य पर राशन न देने के शिकायत मिलेगी तो निश्चित ही संबंधित कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जायेगी।
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