प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के 3 आरोपियों को 10 वर्ष की सश्रम सजा के साथ लगा अर्थदण्ड

गोण्डा -विगत 15.062015 को थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुर मे घटित घटना से संबंधित 03 अभियुक्तों 01. अंकेश कुमार पाण्डेय 02. श्रीमती गायत्री देवी नि0गण रघुनाथपुर थाना तरबगंज गोंडा,03. श्रीमती कुमकुम नि0 जोगापुर थाना मनकापुर जनपद गोंडा ने वादी श्रीनिवास पाण्डेय की पुत्री को दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराधों को प्राथमिकता पर रखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने समय समय पर बैठक कर सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को जल्द से जल्द सजा करवाने के निर्देश दिये थे। उक्त के निर्देश के अनुक्रम में मॉनिटरिंग सेल व थाना तरबगंज के पैरोकार मु0आरक्षी अजय सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोंडा ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये पांच-पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 
अभियुक्तगण का नाम पता-
01. अंकेश कुमार पाण्डेय पुत्र विष्णु नरायन पाण्डेय नि0 रघुनाथपुर रामापुर थाना तरबगंज जनपद गोंडा ।
02. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी विष्णु नरायन पाण्डेय नि0 रघुनाथपुर, रामापुर थाना तरबगंज जनपद गोंडा ।
03. श्रीमती कुमकुम पत्नी सोनू कुमार नि0 जोगापुर थाना मनकापुर जनपद गोंडा । 

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 157/2015, धारा 498ए, 304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

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