संवेदनशील प्लस,अति संवेदनशील प्लस व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर चन्द मिनटों में पहुँचेगी पुलिस, खाका तैयार।

गोण्डा - त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल, स्वतंत्र और निष्पक्ष  से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेबल पर  तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व स्वतंत्र ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत खाका तैयार कर लिया गया है। गुरुवार को विकास  भवन सभागार इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने सभी एसडीएम, आरओ, एआरओ तथा प्रभारी अधिकारियो के साथ विकास भवन सभागार में बैठक कर समीक्षा की तथा स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से मुकम्मल कर लें।
   बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में खलल डालने की संभावना वाले लोगो से सख्ती से निपटा जाए और बिना दबाव या भेदभाव के निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जाए।
  
जानिए कौन नही लड़ सकेंगे चुनाव

 जिला निर्वाचन अधिकारी ने  बताया है कि मानदेय प्राप्त करने वाले कोई भी कर्मी जैसे आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहू, शिक्षामित्र, रोजगार सेवक, सहायिका आदि पंचायत चुनाव नही लड़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें होमगार्ड्स को छूट प्रदान की गई है।

पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ देना होगा नया बैंक अकाउंट

*जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि ग्राम पंचायत सदस्य को छोड़कर सभी पदों के उम्मीदवारों जैसे ग्राम प्रधान, वीडीसी तथा जिला पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को अपना नया बैंक अकाउंट नामांकन पत्र के साथ देना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय की सीमा के सापेक्ष व्यय प्रत्याशियों द्वारा इसी नए अकाउंट के माध्यम से ही किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी दस हजार रूपए, प्रधान व बीडीसी पद के प्रत्याशी 75 हजार रुपए तथा जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी डेढ़ लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्याशियों द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि की मॉनिटरिंग के लिए तहसील व जनपद  स्तर पर  कमेटी गठित कर दी गई है जिसमें जनपद स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में सीडीओ और मुख्य कोषाधिकारी व तहसील स्तर पर एसडीएम और लेखाकार को नियुक्त किया गया है तथा व्यय रजिस्टर बनवाया गया है, जिसमे प्रत्याशियों के व्यय का लेखा जोखा रखा जाएगा।

पंचायत चुनाव के दृष्टिगत 27 जोन और 199 सेक्टरो में बंटा जिला

जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने पंचायत चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद को 27 जोन और 199 सेक्टरों में विभाजित कर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही सभी 16 ब्लाकों पर तथा जिला पंचायत सदस्य पद हेतु जनपद स्तर पर जिला पंचायत में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती कर दी है। इसके अलावा सभी एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहकर ब्लॉक और मतदान केंद्रों का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी का पंचायत चुनाव में तकनीक का प्रयोग
संवेदनशील प्लस, अतिसंवेदनशील प्लस और संवेदनशील मतदान केंद्रों का रास्ता बताएगा गूगल, चंद मिनटों में पहुचेंगे मजिस्ट्रेट

पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम मार्कंडेय शाही द्वारा अभिनव प्रयोग किया जा रहा है उन्होंने बताया कि जनपद में चिन्हित अति संवेदनशील प्लस, संवेदनशील प्लस और संवेदनशील मतदान केन्द्रों के बूथों के अक्षांश और देशांतर की फीडिंग गूगल शीट पर कराई जा रही है। उन्होंने बताया की गूगल सीट पर मतदान केंद्रों का अक्षांश व देशांतर फीडिंग होने से सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट , इमरजेंसी में  गूगल के सहयोग से संबंधित मतदान केंद्र पर तुरंत पहुंच सकेंगे।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु डीएम ने ब्लॉकवार नामित किए मजिस्ट्रेट

पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिले में धारा144 लागू

कोविड19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा188 के तहत दर्ज होगी एफआईआर, डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को दिए आदेश

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जनपद के सभी ब्लाकों पर पंचायत चुनाव के दृष्टिगत कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु मजिस्ट्रेट नामित कर दिए हैं। उन्होंने बताया की नामित किए गए मजिस्ट्रेट ब्लाकों पर उपस्थित रहकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 लागू कर दी गई है तथा जनपद के सभी थानाध्यक्षों को सख्त चेतावनी दी गई है कि प्रोटोकॉल का पालन ना करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने बताया कि सभी विकास खंडों के प्रवेश द्वार पर आने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से तलाशी कराई जाए तथा बिना मास्क के परिसर में कतई प्रवेश न करने दिया जाय। 

कार्मिक प्रशिक्षण में गैर हाजिर हुए तो निलंबन के साथ ही दर्ज होगी एफआईआर 

जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन2021 सकुशल संपन्न कराने में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है वह मतदान से संबंधित सभी प्रशिक्षणों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि  कार्मिक प्रशिक्षण और मतदान ड्यूटी से किसी भी कार्मिक को छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण और चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध  निलंबन के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।

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